केरल हाईकोर्ट ने प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर को पीजी कक्षाओं में फिर से शामिल होने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक डॉक्टर को कुछ राहत दी और उसे अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं में फिर से शामिल होने की अनुमति दी।

डॉ रुवैस ने केरल मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन (KMPGA) का नेतृत्व किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करते समय, उनकी प्रेमिका डॉ. शहाना पिछले साल दिसंबर में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं।

शहाना की मौत के बाद खबरें सामने आईं कि रुवैस के परिवार ने भारी दहेज की मांग की थी और इसे सहन नहीं कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली।

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जल्द ही, रुवैस को हिरासत में ले लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

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बाद में वह जमानत पाने में कामयाब रहा और याचिका दायर की कि उसे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एकल पीठ ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।

लेकिन खंडपीठ ने हालांकि कहा कि रुवैस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जल्दी खत्म की जाए और रिपोर्ट एकल पीठ के समक्ष रखी जाए।

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इस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया।

लेकिन अदालत ने स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसी बहाली इस शर्त के अधीन होगी कि यदि अदालत की सजा बरकरार रखी जाती है, तो ऐसी बहाली को किसी भी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए वैध उपस्थिति नहीं माना जाएगा और मामले को 21 मई के लिए पोस्ट कर दिया।

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