चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरसीबी मार्केटिंग हेड को शहर से बाहर यात्रा की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को राहत देते हुए उनके खिलाफ लगाए गए एक अहम ज़मानत शर्त को संशोधित कर दिया। अब सोसले को काम के सिलसिले में बेंगलुरु के बाहर यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। वे जून में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना के आरोपियों में से एक हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी।

सोसले को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था और छह दिन बाद ज़मानत मिल गई थी। ज़मानत की शर्तों में उन्हें शहर छोड़ने पर रोक लगाई गई थी। पेशे से जुड़े दायित्वों का हवाला देते हुए उन्होंने अदालत से इस शर्त में संशोधन की मांग की थी।

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अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद माना कि सोसले की भूमिका में देशभर में लगातार यात्रा करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हर यात्रा से पहले और लौटने के बाद वे जांच अधिकारी को सूचित करेंगे। इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा,
“आवेदन को स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता को शहर छोड़ने से पहले और लौटने के बाद जांच अधिकारी को सूचित करने की शर्त पर यह राहत दी जाती है।”

सोसले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीश जे चौटा ने दलील दी कि सह-आरोपी एम/एस डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के मामले में भी इसी तरह की शर्तों में पहले ही राहत दी जा चुकी है।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पासपोर्ट जमा करने की शर्त यथावत रहेगी, यानी सोसले को विदेश यात्रा करने की अनुमति अभी नहीं है।

यह मामला 4 जून की उस घटना से जुड़ा है जब बेंगलुरु स्थित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी टीम की आईपीएल विजय समारोह के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।

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