कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को BESCOM के स्मार्ट मीटर टेंडर में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ऊर्जा मंत्री के. जे. जॉर्ज के खिलाफ दर्ज निजी शिकायत को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एम. आई. अरुण ने मंत्री द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
23 जुलाई को अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय ने जॉर्ज, BESCOM के तत्कालीन प्रबंध निदेशक डी. महांतेश बिलागी और तकनीकी निदेशक एच. जे. रमेश के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया था।
बिलागी और रमेश ने भी इसी आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने यह भी नोट किया कि बिलागी की हाल ही में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। इस आधार पर कार्यवाही उनके खिलाफ समाप्त कर दी गई।
यह शिकायत बीजेपी नेताओं सी. एन. अश्वथ नारायण, एस. आर. विश्वनाथ और धीरेज मुनीराजु ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मंत्री और BESCOM अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर आपूर्ति और स्थापना से जुड़े टेंडर में हेरफेर की, टेंडर का कम मूल्यांकन किया, पात्रता मानदंड ढीले किए और खरीद नियमों का उल्लंघन कर एक पसंदीदा विक्रेता को लाभ पहुंचाया।
उसी 23 जुलाई के आदेश में लोकायुक्त पुलिस को इस मामले में पहले से दायर शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया था।
मंगलवार के फैसले के साथ, हाई कोर्ट ने इस निजी शिकायत से जुड़े सभी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द कर दी है।

