कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता हत्या मामले में एफआईआर रद्द करने की कांग्रेस विधायक की याचिका खारिज कर दी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले में जांच और गवाहों से पूछताछ तेजी से पूरी करने का भी निर्देश दिया।

15 जून 2016 को भाजपा कार्यकर्ता गौड़ा की उनके जिम में हत्या कर दी गई थी और आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि, बीजेपी और गौड़ा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की.

कुलकर्णी उस समय सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे।

पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा ने एक सार्वजनिक रैली में घोषणा की थी कि बीजेपी सरकार सत्ता में आते ही कुलकर्णी को जेल भेज देगी. येदियुरप्पा ने 2019 में सत्ता संभालने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया था.

Also Read

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल के सचिव को विधेयकों पर सहमति न देने के फैसले का संदर्भ लेने की सलाह दी

सीबीआई जांच के बाद कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया और नौ महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई।

कुलकर्णी, जिन्हें सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है, 2023 के राज्य चुनावों में धारवाड़ विधानसभा सीट से चुने गए थे, बावजूद इसके कि अदालत ने निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था और उनकी पत्नी और बेटी ने उनकी ओर से चुनाव प्रचार किया था। वह वर्तमान में कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि महिला पसंद से शादी और धर्म परिवर्तन करती है तो हस्तक्षेप नही किया जा सकता
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles