प्रज्वल रेवन्ना को झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनाव अयोग्यता पर रोक लगाने से किया इनकार

जद (एस) के एकमात्र सांसद प्रज्वल रेवन्ना को झटका देते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को उनके उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हासन निर्वाचन क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने वाले पहले के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने 1 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें।

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उन्हें चुनाव कदाचार का दोषी पाते हुए, HC ने भारत के चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था।

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आवेदन पर फैसला पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति के नटराजन ने सुना और सुरक्षित रखा था और सोमवार को सुनाया गया।

प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव को चुनौती देने वाले दो याचिकाकर्ताओं में से एक – ए मंजू – ने रोक के आवेदन का विरोध नहीं किया।

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लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर प्रज्वल के खिलाफ चुनाव लड़ने और हारने के बाद मंजू अब जद (एस) में हैं।

अन्य याचिकाकर्ता, वकील देवराजेगौड़ा ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया था कि यह अन्य राजनेताओं के लिए एक मिसाल कायम करेगा जो भ्रष्टाचार के लिए अयोग्य हैं।

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