जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर की अदालत ने गुजरात के कॉनमैन किरण पटेल को जमानत दे दी

एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को कथित गुजरात ठग किरण पटेल को जमानत दे दी, जिसे इस साल मार्च में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक शीर्ष अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

उनके एक वकील अनिल रैना ने पीटीआई-भाषा को बताया कि श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यहां केंद्रीय जेल में बंद पटेल को जमानत दे दी।

उन्होंने कहा कि अदालत ने पटेल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो स्थानीय जमानत पर जमानत दे दी।

रैना के अलावा अदालत में पटेल का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अब्दुल्ला पंडित और कैफ आलम ने किया।

पटेल तब सुर्खियों में आए जब मार्च में खुद को पीएमओ में एक शीर्ष अधिकारी के रूप में पेश करने के लिए उन्हें जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया, जब सुरक्षा घेरे में घूमते हुए उनके वीडियो वायरल हो गए।

पटेल को कथित तौर पर केंद्र सरकार में “अतिरिक्त सचिव” के रूप में पेश होने के आरोप में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया था। घाटी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुरक्षा कवर के अलावा अन्य आतिथ्य का आनंद लिया।

वह कश्मीर की अपनी तीसरी यात्रा पर थे जब 3 मार्च को सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार: MCD को RTI अधिनियम की धारा 4 के तहत जानकारी सार्वजनिक करने से नहीं मिल सकती छूट

पटेल ने दावा किया था कि सरकार ने उन्हें दक्षिण कश्मीर में सेब के बागानों के लिए खरीदारों की पहचान करने का आदेश दिया है।

Related Articles

Latest Articles