झारखंड हाई कोर्ट ने बजट सत्र में भाग लेने की हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 2 मार्च को समाप्त होगा।

पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

Play button

दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

READ ALSO  यूपी एसआई भर्ती 2021 | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस बोर्ड के सचिव को किया तलब- चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के है आरोप

अदालत ने पहले सत्तारूढ़ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी।

ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोरेन द्वारा दायर एक अन्य याचिका में हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर एवं न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने की.

सोरेन को ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

READ ALSO  मात्र शादी के 7 साल के भीतर ससुराल में पत्नी की अप्राकृतिक मौत पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles