झारखंड सरकार 30 दिनों के भीतर नया जेल मैनुअल करेगी अधिसूचित, हाईकोर्ट को दी जानकारी

हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि नया जेल मैनुअल अगले 30 दिनों के भीतर अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के पहले के उस निर्देश के जवाब में की गई, जिसमें राज्यों में जेलों की दशा सुधारने और उन्हें मानकीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था।

राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को सूचित किया कि नया जेल मैनुअल अंतिम अनुमोदन चरण में है और जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

हाईकोर्ट ने इससे पहले राज्य सरकार से अद्यतन मैनुअल से संबंधित विवरण मांगा था। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी को दिए गए आदेश का हिस्सा है, जिसमें सभी राज्यों को अपने-अपने जेल मैनुअल में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया था ताकि कैदियों के प्रबंधन और कल्याण को बेहतर बनाया जा सके।

सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल भी उपस्थित रहीं। उन्होंने अदालत को बताया कि नया मैनुअल आधुनिक सुधारात्मक आवश्यकताओं और मानवाधिकार मानकों के अनुरूप महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल करेगा।

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