नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में झारखंड के इमाम को उम्रकैद की सजा

झारखंड के सिमडेगा जिले की एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर में 8 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में मदरसे के एक इमाम को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आशा देवी भट्ट की अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

इस संबंध में कोलेबिरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, लड़की 11 दिसंबर को पढ़ने के लिए मदरसा गयी थी. कक्षा खत्म होने के बाद वहां के इमाम मोहम्मद अमीन-उद्दीन अंसारी उसे एक सुनसान जगह पर ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया. .

READ ALSO  राज्य सरकार वित्तीय बाधाओं के बहाने अनिश्चित काल के लिए पेंशन लाभ नहीं रोक सकती: एचपी हाईकोर्ट

घर लौटकर नाबालिग ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया जिन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज होते ही इमाम को गिरफ्तार कर लिया.

Related Articles

Latest Articles