राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज में चालक और परिचालकों को चयनित वेतनमान का लाभ समय पर नहीं देने के मामले में रोडवेज एमडी सहित अन्य अधिकारियों को कहा है कि वे एक माह में इस विवाद का निपटारा करें। वहीं अदालत ने इसके लिए याचिकाकर्ताओं को अधिकारियों के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश संजय कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि रोडवेज की ओर से चयनित वेतनमान को विभाग के परिपत्र के विरुद्ध जाकर लागू करने और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को सामूहिक तौर पर कर्मचारियों पर लागू नहीं किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी गई है। रोडवेज ने कर्मचारियों के चयनित वेतनमान को विभागीय पेनल्टी के कारण आगे बढा दिया।
प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए रोडवेज की विशेष अनुमति याचिका को 13 जुलाई, 2022 को खारिज कर दिया। इसके बाद भी रोडवेज ने प्रभावित कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया।