Supreme Court ने बीते मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मात्र पुलिस द्वारा शिनाख्त परेड में शामिल होने से मना करने पर आरोपी को दोषी नही करार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा शिनाख्त परेड कोई ठोस साक्ष्य नही सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ,न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इन्दिरा
