उत्तराखंड--देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी को धोखाधड़ी के आरोपी की ऑडी कार का प्रयोग करना महंगा पड़ गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जज को सेवा से निलम्बित कर दिया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने इस मामले में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमठ के आदेश पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज़िला जज प्रशांत जोशी पर आरोप है कि धोखाधड़ी और संगीन मामलों में लिप्त आरोपी की ऑडी कार लेकर मंसूरी कैम्प कोर्ट गए थे।
रजिस्ट्रार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिला जज प्रशांत जोशी 21 और 22 दिसंबर को मंसूरी में आयोजित होने वाली कैम्प कोर्ट में अपनी सरकारी वाहन की जगह ऑडी कार से गए थे।
इतना ही नही जज ने कार पर जिला जज का बोर्ड भी चस्पा कर दिया था और उसे मंसूरी स्थित उच्च न्यायालय के बाहर पार्क कर दिया।
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दरअसल यह ऑडी कार केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है । केवल कृष्ण के खिलाफ देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 420, 467,468, के तहत मामले दर्ज है।
रजिस्ट्रार द्वारा आदेश जारी करने में जज के इस कृत्य को प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता में आने की बात कही गई है। यह उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली के विरूद्ध है ।
हालांकि ऑडी कार के मालिक केवल कृष्ण के खिलाफ दर्ज समस्त एफआईआर को निरस्त कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर है।
रजिस्ट्रार द्वारा जारी सूचना के अनुसार निलम्बन की समयावधि के दौरान जज को आधी तनख़्वाह ही दी जाएगी। साथ ही निलम्बन की अवधि में रुद्रप्रयाग जनपद कोर्ट से जोड़ दिया गया है जिसमे उन्हें बिना किसी अनुमति के बाहर नही जाने के लिए कहा गया है।