हरियाणा की ‘स्टिल्ट प्लस 4’ पॉलिसी पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- राजस्व के लिए जनता की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार की विवादित ‘स्टिल्ट प्लस फोर’ (S+4) फ्लोर पॉलिसी पर अंतरिम रोक लगा दी है। आवासीय भूखंडों पर निर्माण की अनुमति देने वाली इस नीति पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने केवल राजस्व बढ़ाने के लिए आम जनता की सुरक्षा और सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने 2 जुलाई 2024 के उस सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें निर्माण की सीमा को तीन से बढ़ाकर चार मंजिल कर दिया गया था। कोर्ट ने यह आदेश इस नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को त्याग दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “ऐसा लगता है कि हरियाणा राज्य ने केवल अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए आम जनता की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है।” कोर्ट ने आगे कहा कि गुरुग्राम में बुनियादी ढांचे की भारी कमी को नजरअंदाज करते हुए इस नीति को लागू करने में सरकार ने ‘नेल्सन आई’ (जानबूझकर अनदेखी करना) वाला रवैया अपनाया है। विशेष रूप से, इस नीति को लाने से पहले अनिवार्य ‘इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑडिट’ भी नहीं कराया गया।

कोर्ट का यह फैसला गुरुग्राम के सेक्टर 28, डीएलएफ फेज-1 के भौतिक निरीक्षण के बाद और भी पुख्ता हो गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जहां सड़कें 10 से 12 मीटर चौड़ी होनी चाहिए थीं, वहां कोर्ट द्वारा गठित कमीशन ने पाया कि वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए केवल 3.9 से 4.8 मीटर की जगह ही उपलब्ध है।

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सड़कों के इस तरह सिकुड़ने और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के लिए कोर्ट ने कई कारकों को जिम्मेदार माना:

  • दोषपूर्ण नगर नियोजन और अत्यधिक जनसंख्या।
  • अपर्याप्त जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था।
  • सड़कों के अनियंत्रित पक्कीकरण के कारण भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) में कमी।
  • कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था न होना।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार ने इस नीति को जारी करते समय पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस समिति ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि ऐसी किसी भी नीति को लागू करने से पहले संबंधित क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट किया जाना चाहिए और एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जानी चाहिए।

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हाईकोर्ट ने इन चिंताओं से सहमति जताते हुए कहा कि गुरुग्राम का सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम पहले से ही भारी दबाव में है। अनियंत्रित निर्माण के कारण शहर में ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।

चूंकि इस मामले में कानूनी बहस लंबी चलने की संभावना है, इसलिए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस नीति के कार्यान्वयन पर रोक लगाना उचित समझा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल राज्य सरकार इस ‘स्टिल्ट प्लस 4’ नीति के तहत आगे नहीं बढ़ सकती है।

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