संसद सदस्यता रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने रनौत को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जिससे संसद में उनकी सदस्यता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर 74,755 मतों के अंतर से जीत हासिल की। ​​उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को हराया। विक्रमादित्य सिंह को 462,267 वोट मिले, जबकि कंगना को 537,002 वोट मिले।

READ ALSO  गौहाटी हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे को बढ़ाया, भविष्य की संभावनाओं पर दिया जोर

किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका के आधार पर बुधवार को हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने नोटिस जारी किया। नेगी का आरोप है कि उनके नामांकन पत्रों को संभालने में अनियमितताएं थीं, जिसके कारण उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया।

Play button

आम चुनाव में भाग लेने का इरादा रखने वाले नेगी ने मंडी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, उनका दावा है कि उनके नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर, मंडी) ने अनुचित तरीके से खारिज कर दिया। नेगी का दावा है कि उन्होंने चुनाव में भाग लेने के लिए वन विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और सभी आवश्यक नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जमा किए थे। इसके बावजूद, रिटर्निंग ऑफिसर ने कथित तौर पर अगले दिन अतिरिक्त आवश्यक प्रमाण पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनका नामांकन खारिज कर दिया।

Also Read

READ ALSO  पोर्नोग्राफिक प्रकरण, कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नेगी ने याचिका में कंगना रनौत को शामिल करते हुए तर्क दिया है कि अगर उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया होता, तो वे संभावित रूप से चुनाव जीत सकते थे। अब वह मांग कर रहे हैं कि चुनाव परिणामों को अमान्य किया जाए।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles