बॉम्बे हाईकोर्ट ने ₹20 करोड़ के लोन डिफॉल्ट मामले में कॉक्स एंड किंग्स के निदेशक को जमानत दी

एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संकटग्रस्त ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (CKL) के निदेशक अजय केरकर को ₹20 करोड़ के कथित लोन डिफॉल्ट से संबंधित मामले में जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि यह मामला आपराधिक अपराध से ज़्यादा सिविल प्रकृति का है और लोन देने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

यह कानूनी उलझन मेसर्स कुर्लोन एंटरप्राइजेज के कॉरपोरेट फाइनेंस के प्रमुख यज़दीन जम्मी मिस्त्री की शिकायत से शुरू हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि CKL मार्च और अगस्त 2019 के दौरान ₹10 करोड़ की दो किस्तों में जारी किए गए अंतर-कॉर्पोरेट लोन को चुकाने में विफल रही है। शुरुआती पाँच किस्तें चुकाने के बावजूद, CKL ने बाकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।

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शिकायत में विस्तार से बताया गया है कि ऋण को सी.के.एल. के कुछ निदेशकों की गारंटी डीड के साथ पुष्ट किया गया था और ऋण की मंजूरी के समय सी.के.एल. द्वारा एक मजबूत बैलेंस शीट और क्रेडिट एजेंसी से ए1+ रेटिंग प्रस्तुत करने को इसके वित्तीय स्वास्थ्य के आश्वासन के रूप में रेखांकित किया गया था।

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अजय केरकर को 10 जनवरी, 2024 को कई वित्तीय अपराध के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह 2020 से हिरासत में है और विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से जुड़े आठ से अधिक मामलों में आरोपों का सामना कर रहा है। इन आरोपों के बावजूद, केरकर ने इनमें से अधिकांश मामलों में जमानत हासिल की है, जिनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी हैं।

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सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने केरकर की लंबी हिरासत और पिछले अदालती फैसलों पर विचार किया, जिसमें कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी और विशेष लेखा परीक्षक सहित सी.के.एल. के अन्य अधिकारियों को जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति जाधव ने टिप्पणी की, “आवेदक के 2020 से लगातार कारावास में रहने, 29 अगस्त, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के जमानत आदेश और 25 फरवरी, 2025 को सीकेएल के मुख्य वित्त अधिकारी और विशेष लेखा परीक्षक को जमानत देने में इस अदालत द्वारा स्थापित मिसाल को देखते हुए, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है।”

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