बेंगलुरु झील बफर जोन अतिक्रमण: एनजीटी ने केएसपीसीबी, अन्य से जवाब मांगा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूर्वी बेंगलुरु के महादेवपुरा में एक झील के बफर जोन पर कथित अतिक्रमण के मामले में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) के सदस्य सचिव और दो अन्य से जवाब मांगा है।

ट्रिब्यूनल उस मामले की सुनवाई कर रहा था जहां उसने पटंदूर अग्रहारा झील के बफर जोन में सड़कों के अनधिकृत निर्माण का दावा करने वाली एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।

READ ALSO  कोर्ट कब एक वकील को में उसी दिन जिरह खत्म करने के लिए मजबूर कर सकती हैं? जानिए हाईकोर्ट का निर्णय

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, “यह समाचार पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है।”

Video thumbnail

इसके बाद पीठ ने इस मामले में केएसपीसीबी के सदस्य सचिव, पूर्वी बेंगलुरु के राजस्व विभाग, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के आयुक्त और राज्य आर्द्रभूमि विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव को प्रतिवादी (पक्ष) के रूप में शामिल किया।

इसमें कहा गया कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण न्यायाधिकरण के समक्ष पेश हुआ था और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

READ ALSO  निचली अदालत जमानत देते समय विदेशी नागरिक को डिटेंशन सेंटर नहीं भेज सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

ट्रिब्यूनल ने 23 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा, “(अन्य) उत्तरदाताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।”

इसने मामले को 6 मार्च को दक्षिणी जोनल बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया।

Related Articles

Latest Articles