अहमदाबाद शहर के अधिकारियों में यातायात नियमों को लागू करने की क्षमता नहीं है: गुजरात हाई कोर्ट

अहमदाबाद शहर में पिछले हफ्ते हुई कार दुर्घटना का जिक्र करते हुए, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई, गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नागरिक अधिकारियों के पास यातायात नियमों को लागू करने के लिए “हिम्मत और रीढ़” नहीं है।

न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया और न्यायमूर्ति एम आर मेंगडे की खंडपीठ ने कहा, अगर पुलिस नियमित जांच करती तो त्रासदी को टाला जा सकता था।

पीठ मुस्ताक हुसैन कादरी द्वारा गुजरात सरकार और अहमदाबाद शहर के अधिकारियों के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि उन्होंने शहर में यातायात के नियमन पर दायर जनहित याचिका पर एचसी द्वारा पारित निर्देशों का कथित तौर पर पालन नहीं किया था।

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20 जुलाई को एसजी हाईवे पर एक फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार लोगों के एक समूह पर चढ़ गई, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए।

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न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा, “क्या आप मूल मुद्दे को जानते हैं? ये चीजें क्यों हो रही हैं इसका असली कारण… क्योंकि इन अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। वे बेखौफ होकर कानून का उल्लंघन करते हैं।”

उन्होंने कहा, “आपके पास यातायात कानूनों को लागू करने की रीढ़ नहीं है। न ही आपके पास इसे लागू करने की इच्छाशक्ति है…आप सीसीटीवी कैमरों के बारे में शेखी बघार रहे थे। इस दुर्घटना ने इस तथ्य को उजागर कर दिया है कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं।”

जब सरकारी वकील ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों और ड्राइवरों के लाइसेंस की जांच शुरू कर दी है, तो न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वे किसी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा, “आप दुर्घटना होने का इंतजार करते हैं, आप जान गंवाने का इंतजार करते हैं? यदि आपने इसे (यातायात उल्लंघन के लिए जांच) नियमित रूप से किया होता, तो ऐसा नहीं होता। यह (जांच) केवल कुछ दिनों तक चलेगी… आप जो अभियान अभी कर रहे हैं वह एक नियमित सुविधा होनी चाहिए।”

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अदालत ने कहा, “यातायात कानूनों का डर कहां है? खुलेआम इसका उल्लंघन किया जा रहा है। आप कुछ नहीं करते। आपके पास कानून लागू करने की हिम्मत और रीढ़ नहीं है।”

हालाँकि, न्यायाधीशों ने अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त और यातायात आयुक्त (जैसा कि याचिका में मांगा गया था) के खिलाफ अवमानना ​​के आरोप तय करने से रोक दिया और सरकारी वकील द्वारा पिछले निर्देशों को लागू करने का आश्वासन देने के बाद उन्हें समय दिया।

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शहर में यातायात की स्थिति के बारे में गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि “अवैध पार्किंग है, भोजनालयों, रेस्तरां और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स द्वारा अतिक्रमण है, चौराहों पर अराजकता देखी जाती है, यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, विशेष रूप से गलत साइड ड्राइविंग आदि।”
सुनवाई 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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