1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी, उनके वकील ने कहा।
उनके वकील मनु शर्मा ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद कल टाइटलर के अनुरोध पर आदेश पारित कर सकते हैं।
वकील ने सुरक्षा चिंताओं पर राहत की मांग करते हुए अदालत के समक्ष याचिका दायर की।
वकील ने 5 अगस्त को टाइटलर की पेशी के दौरान सिख समुदाय के विरोध का हवाला देते हुए अदालत से उनकी दूर से पेशी की अनुमति मांगी।
अदालत ने 5 अगस्त को मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड स्वीकार कर लिया था।
जज अब इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त को करेंगे.
एक सत्र अदालत ने पहले टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी।
इसने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या इसकी अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद 26 जुलाई को टाइटलर को तलब किया था।
तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।