भिवंडी में लिव-इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 2018 में अपनी लिव-इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ठाणे सत्र न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने भिवंडी निवासी ओमप्रकाश कौल उर्फ आदिवासी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो मृतक के तीन बच्चों को दिया जाएगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कौल की पत्नी अपने पैतृक शहर में थी और वह सोनिया आदिवासी (30) के साथ रहने लगा, लेकिन दंपति में अक्सर झगड़ा होता था क्योंकि वह अपनी आय का एक हिस्सा अपनी पत्नी को भेजता था।

31 जुलाई और 1 अगस्त, 2018 की मध्यरात्रि में, उसने सोनिया का गला घोंट दिया और फिर उसके शव को घर की छत से लटका दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एसएच म्हात्रे ने कहा कि जांच अधिकारी इंस्पेक्टर वीके देशमुख और कांस्टेबल वैभव चव्हाण पीड़ित के नाबालिग बेटे को उत्तर प्रदेश से गवाही देने में कामयाब रहे।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर लगाया 35000/- रुपये का जुर्माना, कहा ये महिला और उसके परिवार को बदनाम करने का प्रयास

एपीपी ने कहा, वह एक चश्मदीद गवाह था और उसकी गवाही से कौल पर दोष सिद्ध हो गया।

Related Articles

Latest Articles