नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी खाखा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी

अदालत ने बुधवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी, जिन्होंने कथित तौर पर एक नाबालिग से कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया।

उनकी पत्नी सीमा रानी की न्यायिक हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई, जिस पर लड़की को गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवा देने का आरोप है।

दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO) ऋचा परिहार के समक्ष पेश किया गया।

Video thumbnail

आरोपियों के वकील उमाशंकर गौतम ने कहा कि दोनों आरोपियों को अब छह सितंबर को न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा।

READ ALSO  जो एक्जाम ही नही होता, उसे पास न करने पर नौकरी से हटाया, हाईकोर्ट ने आदेश किया रद्द

Also Read

खाखा ने कथित तौर पर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच लड़की से कई बार बलात्कार किया था। पुलिस ने कहा था कि 1 अक्टूबर, 2020 को उसके पिता के निधन के बाद वह एक पारिवारिक मित्र, आरोपी के आवास पर रह रही थी।

READ ALSO  सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने पर राज्यपाल एकतरफा निर्णय नहीं ले सकते: तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट को बताया

पीड़िता द्वारा एक अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद सोमवार को दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया।

POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होने के नाते, या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में व्यक्ति, बलात्कार करता है) पुलिस ने कहा, ऐसी महिला) और 509 (शब्द, इशारा या कृत्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना हो)।

READ ALSO  यूपी की अदालत ने लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

पुलिस ने कहा कि मामले में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) और 120बी (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है।

Related Articles

Latest Articles