ट्रायल की प्रगति को देरी से किए गए संशोधनों से बाधित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक संपत्ति विवाद में लिखित बयान (written statement) में संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ‘उचित तत्परता’ (due diligence) दिखाने में विफल रहा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VI नियम 17 के तहत अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी पाया कि प्रस्तावित संशोधन मूल बचाव के बिल्कुल विपरीत थे।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कानूनी विवाद सिविल सूट नंबर 36/2017 से शुरू हुआ, जिसे प्रतिवादी श्रीमती हजरा ने याचिकाकर्ता मोहम्मद आसिफ के खिलाफ दायर किया था। प्रतिवादी ने सुंदर नगरी, दिल्ली स्थित एक दुकान के कब्जे, किराए की वसूली और हर्जाने की मांग की थी। मूल वाद (plaint) में प्रतिवादी ने खुद को मालिक और याचिकाकर्ता को किराएदार बताया था।

अपने शुरुआती लिखित बयान में, याचिकाकर्ता ने किराएदारी के रिश्ते से इनकार किया था और दावा किया था कि वह कई वर्षों से वहां काबिज है और उसने अपने फंड से दुकान का निर्माण किया है। हालांकि, 2022 में—मुकदमा शुरू होने के पांच साल बाद और प्रतिवादी के सबूत पूरे होने के बाद—याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने 7 मई 1985 को नूर बीवी से यह संपत्ति खरीदी थी और इसी आधार पर लिखित बयान में संशोधन की मांग की।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश ‘अनुमानों और अटकलों’ पर आधारित था। उन्होंने कहा कि विवाद के प्रभावी निपटारे और कानूनी कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए ये संशोधन आवश्यक थे। देरी के कारण के रूप में याचिकाकर्ता ने अपने पिता की सिर की चोट का हवाला दिया, जिससे उनकी याददाश्त चली गई थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले M/s Estralla Rubber vs. Dass Estate (Pvt.) Ltd. (2001) 8 SCC 97 पर भरोसा जताया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि संशोधन आवेदन केवल ट्रायल में देरी करने की एक रणनीति थी। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को ध्यान में रखकर पारित किया गया था।

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कोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों का उल्लेख किया, जो ट्रायल शुरू होने के बाद संशोधनों पर रोक लगाता है, जब तक कि पक्षकार यह साबित न कर दे कि ‘उचित तत्परता’ के बावजूद वह इस मामले को पहले नहीं उठा सका था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता जिन तथ्यों (1985 की खरीद) को अब रिकॉर्ड पर लाना चाहता है, वे लिखित बयान दाखिल करते समय उनके संज्ञान में थे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 2018 में भी इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की गई थी जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, फिर भी याचिकाकर्ता ने संशोधन आवेदन के लिए चार साल का इंतजार किया।

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सुप्रीम कोर्ट के मामले Basavaraj vs Indira & Ors (2024) 3 SCC 705 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

“आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रावधान कहता है कि ट्रायल शुरू होने के बाद संशोधन के किसी भी आवेदन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के बावजूद, पार्टी ट्रायल शुरू होने से पहले मामला नहीं उठा सकती थी।”

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प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा:

“यह दलील लिखित बयान में पहले ली गई दलील के बिल्कुल विपरीत है और इस दलील की अनुमति देने से प्रतिवादी के हितों को नुकसान पहुंचेगा।”

कोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने तत्परता नहीं दिखाई, क्योंकि आवेदन उस चरण में दायर किया गया था जब मामला खुद याचिकाकर्ता के साक्ष्य (evidence) के लिए तय था। कोर्ट ने 22 मार्च, 2023 के ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं पाई और याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया।

केस विवरण ब्लॉक

  • केस का शीर्षक: मोहम्मद आसिफ बनाम श्रीमती हजरा
  • केस संख्या: CM(M) 656/2023 और CM APPL. 20448/2023
  • पीठ: जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता
  • निर्णय की तिथि: 28 अप्रैल, 2026

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