चेक बाउंस मामले में दुबई यात्रा की अनुमति के लिए राजपाल यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और कंपनी से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता राजपाल यादव की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस और एक निजी कंपनी से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। यह याचिका एक लंबित चेक बाउंस मामले में दायर की गई है।

न्यायमूर्ति रविंदर दुबेजा ने दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की।

यादव की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नामक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उन्होंने बताया कि यादव को 17 से 20 अक्टूबर के बीच यात्रा करनी है।

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यह आवेदन उस लंबित पुनरीक्षण याचिका में दायर किया गया है जिसमें यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा चेक बाउंस मामले में दी गई दोषसिद्धि (conviction) को चुनौती दी है। हाईकोर्ट पहले भी कई मौकों पर उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे चुका है।

जून 2024 में हाईकोर्ट ने यादव की दोषसिद्धि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, इस शर्त पर कि वे विपक्षी पक्ष के साथ आपसी समझौते की संभावना तलाशने के लिए “ईमानदार और वास्तविक प्रयास” करेंगे।

उस समय यादव के वकील ने दलील दी थी कि यह एक वास्तविक लेन-देन था, जो एक फिल्म के निर्माण के लिए वित्त जुटाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। यादव इस मामले से जुड़े सिविल निष्पादन कार्यवाही में लगभग तीन महीने की सजा भी काट चुके हैं।

यह मामला वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र में विचाराधीन है, जहां पक्षों के बीच समझौते की संभावना तलाशने की प्रक्रिया जारी है।

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