शादी का झांसा | पहली शादी और बच्चों की बात छिपाना ‘तथ्यों की गलतफहमी’ पैदा करता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने BNS की धारा 69 के तहत अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि पहली शादी और बच्चों के तथ्यों को छिपाना “शुरुआत से ही बेईमानी भरी नियत” को दर्शाता है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की कि भौतिक तथ्यों को इस तरह छिपाने से पीड़ित के मन में “तथ्यों की गलतफहमी” (misconception of facts) पैदा होती है, जो शारीरिक संबंधों के लिए ली गई सहमति को अमान्य कर देती है।

अदालत के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या आवेदक भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 69 के तहत अग्रिम जमानत का हकदार है। यह धारा विशेष रूप से धोखेबाजी या शादी के झूठे वादे के जरिए यौन संबंध बनाने को दंडित करती है। हाईकोर्ट ने पाया कि आवेदक द्वारा अपने परिवार की बात छिपाना और पीड़िता की वैवाहिक स्थिति के बारे में अदालत को गुमराह करने की कोशिश करना, उसे राहत देने से रोकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

अक्टूबर 2025 में पुलिस स्टेशन विजय विहार में पीड़िता की शिकायत पर FIR (नंबर 586/2025) दर्ज की गई थी। पीड़िता का आरोप था कि 2023 में उसकी मुलाकात आरोपी से एक जिम में हुई थी, जहां उसने शादी का प्रस्ताव रखा और उसके घर पर शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता के अनुसार, वह दो बार गर्भवती हुई। उसने आरोप लगाया कि पहली बार आरोपी ने उसे गर्भपात की सलाह दी और दूसरी बार जब उसने शादी का दबाव बनाया, तब आरोपी ने शादी से इनकार करते हुए खुलासा किया कि वह पहले से शादीशुदा है। जांच के दौरान मेडिकल रिकॉर्ड्स ने पीड़िता द्वारा गर्भपात कराए जाने की पुष्टि की।

पक्षों की दलीलें

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि:

  • यह संबंध दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से था।
  • आरोपी किसी अन्य महिला (जीनत परवीन) के साथ केवल लिव-इन रिलेशनशिप में था, उसकी “कानूनी शादी” नहीं हुई थी, इसलिए शादी का वादा “झूठा” नहीं था।
  • पीड़िता को आरोपी के बच्चों और पिछले रिश्तों के बारे में जानकारी थी।
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वहीं, राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) ने दलील दी कि:

  • आवेदक ने पीड़िता को अपने दो बच्चों और जीनत परवीन के साथ रहने की बात से “अंधेरे में” रखा।
  • आरोपी ने सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह झूठा दावा किया था कि पीड़िता पहले से शादीशुदा है।
  • आरोपी ने BNSS, 2023 की धारा 84 के तहत नोटिस मिलने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।
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हाईकोर्ट का विश्लेषण और महत्वपूर्ण टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने जांच में पाए गए जन्म प्रमाण पत्र और पारिवारिक समारोहों की तस्वीरों का संज्ञान लिया, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी और जीनत परवीन एक साथ रह रहे थे और परिवार ने उन्हें स्वीकार किया था।

व्हाट्सएप चैट के आधार पर दिए गए बचाव के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा:

“हालांकि कुछ चैट में जीनत के नाम का जिक्र है… लेकिन उन बातचीत से कहीं भी यह नहीं झलकता कि पीड़िता को यह पता था कि आरोपी ने जीनत परवीन से शादी की है या उसके दो बच्चे हैं, या वे साथ रह रहे हैं।”

“कानूनी शादी” न होने के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा:

“रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि आवेदक की शादी के वादे के संबंध में पीड़िता के साथ रिश्ते की शुरुआत से ही बेईमानी भरी नियत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने तथ्यों की गलतफहमी और शादी के वादे के कारण ही शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दी थी।”

अदालत का फैसला

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी का जांच में शामिल न होना और अदालत को गुमराह करने की कोशिश करना उसके खिलाफ जाता है।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा: “अदालत को गुमराह करने की कोशिश और जांच में शामिल न होने का आवेदक का आचरण, इस अदालत को अग्रिम जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए राजी नहीं करता है।”

मामले का विवरण:

  • केस टाइटल: रोहित बनाम राज्य (NCT दिल्ली) एवं अन्य
  • केस नंबर: BAIL APPLN. 1228/2026
  • बेंच: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा
  • फैसले की तारीख: 07 अप्रैल, 2026

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