उत्पाद शुल्क नीति: दिल्ली हाई कोर्ट ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से रुख पूछा।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने संघीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

इस मामले में पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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आरोपी की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने दलील दी कि उसे जेल में रखने के लिए रत्ती भर भी सबूत नहीं है।

8 जून को, यहां एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत के लिए पिल्लई की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी भूमिका कुछ अन्य आरोपियों की तुलना में अधिक गंभीर थी जो अभी भी जेल में हैं और प्रथम दृष्टया, ईडी का मामला वास्तविक था।

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पिल्लई न केवल “षड्यंत्र” में भागीदार था, बल्कि प्रथम दृष्टया, उसे आय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ पाया गया, जिसमें इसे छिपाना, कब्ज़ा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना शामिल था, ट्रायल कोर्ट ने कहा कहा था।

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ईडी ने मामले में दायर अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता के करीबी सहयोगी थे।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।

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मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.

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