दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अनिल कपूर की व्यक्तित्व विशेषताओं के दुरुपयोग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यावसायिक लाभ के लिए अभिनेता अनिल कपूर के नाम, छवि, आवाज और “झकास” नारे सहित व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के दुरुपयोग पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अभिनेता के मुकदमे पर कई वेबसाइटों और प्लेटफार्मों के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें व्यावसायिक उपयोग के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों के अनधिकृत शोषण का आरोप लगाया गया था।

कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

कपूर के वकील ने माल की अनधिकृत बिक्री, एक प्रेरक वक्ता के रूप में उनकी तस्वीर का उपयोग करके शुल्क एकत्र करना, अपमानजनक तरीके से उनकी छवि को बदलना, और जाली ऑटोग्राफ और “झकास” कैचफ्रेज़ के साथ तस्वीरें बेचना आदि की ओर इशारा किया।

मुकदमे में कपूर के नाम, आवाज, छवि, समानता, बोलने के तरीके और हावभाव सहित अन्य के संबंध में उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है, लेकिन यह तब अवैध होगा जब यह “सीमा पार करता है” और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत व्यक्तित्व अधिकारों को धूमिल और खतरे में डाला जाता है।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, “वादी के नाम, आवाज, संवाद, छवि का अवैध तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। अदालत व्यक्तित्व के इस तरह के दुरुपयोग पर आंखें नहीं मूंद सकती।”

Also Read

अदालत ने आदेश दिया, “प्रतिवादियों 1 से 16 तक को वादी अनिल कपूर के नाम, शक्ल, आवाज या उनके व्यक्तित्व की किसी अन्य विशेषता का किसी भी तरह से मौद्रिक लाभ या अन्यथा उपयोग करने से रोका जाता है।”

इसने अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आपत्तिजनक लिंक प्रसारित करने से भी रोका। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आपत्तिजनक प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, “किसी व्यक्ति के लिए प्रसिद्धि नुकसान के साथ आती है” और “यह मामला दिखाता है कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि नुकसान में बदल सकती है”।

इसमें कहा गया है कि इस तरह का दुरुपयोग किसी सेलिब्रिटी के समर्थन के अधिकार को नुकसान पहुंचा सकता है।

Related Articles

Latest Articles