चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद असफल अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन को देर से चुनौती नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) के 3,446 पदों पर भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को दिए गए क्षैतिज आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद असफल घोषित अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन या उसकी शर्तों को देर से चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि अभ्यर्थियों ने उस मूल शासनादेश को चुनौती नहीं दी थी जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया संचालित हुई, और न ही उन चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाया जिनके अधिकार इस याचिका से सीधे प्रभावित हो सकते थे।

मामले की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने कृषि विभाग के अधियाचन पर 4 मार्च 2024 को प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) के 3,446 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के क्लॉज 11.13 में यह व्यवस्था की गई थी कि महिला अभ्यर्थियों को 26 फरवरी 1999 के शासनादेश के अनुरूप क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा और उन्हें उनके संबंधित लंबवत (वर्टिकल) श्रेणियों में समायोजित किया जाएगा।

याचिकाकर्ता योगेंद्र सिंह सोलंकी और एक अन्य ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत भाग लिया था। मुख्य परीक्षा में दोनों ने क्रमशः 55 और 54.75 अंक प्राप्त किए। आयोग ने 23 जून 2026 को 3,446 पदों की अंतिम चयन सूची और कट-ऑफ अंक जारी किए। इसमें 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत 689 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। आयोग ने लंबवत आरक्षण के तहत ओबीसी वर्ग का कट-ऑफ 55.25 अंक और क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला अभ्यर्थियों का कट-ऑफ 41.75 अंक निर्धारित किया।

चयन सूची से बाहर होने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर विज्ञापन के क्लॉज 11.13, कट-ऑफ अंकों और 23 जून 2026 की चयन सूची को रद्द करने की मांग की। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के क्षैतिज आरक्षण के सही नियमों के अनुसार मेरिट सूची दोबारा तैयार करने के निर्देश देने की प्रार्थना की।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने दलील दी कि ओबीसी वर्ग के लिए 629 पद लंबवत रूप से आरक्षित थे, जिनमें से 20 प्रतिशत कोटे के तहत 126 पद महिलाओं के बनते थे। आयोग ने चयनित महिला अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण घोषित नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी वर्ग में 41.75 से अधिक अंक पाने वाली 315 महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जिसके कारण 55 और 54.75 अंक पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए।

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याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जब ओबीसी कोटे की 20 प्रतिशत सीटें पहले ही योग्य महिला अभ्यर्थियों से भर गई थीं, तो कट-ऑफ घटाकर 41.75 करके अतिरिक्त महिलाओं का चयन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया। अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों—साधना सिंह दांगी बनाम पिंकी असाटी, दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और राकेश विज बनाम डॉ. रमिंदर पाल सिंह सेठी—का हवाला देते हुए कहा कि मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित सीटों के हकदार होते हैं।

इसके विपरीत, आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा (सहायक अधिवक्ता उत्सव मिश्रा) और राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राम प्रताप सिंह चौहान ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि विज्ञापन का क्लॉज 11.13 पूरी तरह से 26 फरवरी 1999 के शासनादेश और 22 अक्टूबर 2001 के स्पष्टीकरण शासनादेश पर आधारित है।

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उत्तरदाताओं ने दलील दी कि हाईकोर्ट की खंडपीठ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लाल प्रताप सिंह में 22 अक्टूबर 2001 के शासनादेश की कार्यप्रणाली की व्याख्या पहले ही कर चुकी है। उन्होंने पूर्ण पीठ के फैसले अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें क्षैतिज और लंबवत आरक्षण के समायोजन के सिद्धांत तय किए गए हैं।

इसके अलावा उत्तरदाताओं ने तीन प्रमुख आपत्तियां उठाईं:

  1. याचिकाकर्ताओं ने उस मूल शासनादेश (26 फरवरी 1999) को चुनौती नहीं दी, जिसके तहत आरक्षण लागू किया गया।
  2. राजस्थान हाईकोर्ट बनाम रजत यादव, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस. विनोद कुमार, और तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य के कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, चयन प्रक्रिया में भाग लेने और असफल होने के बाद अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया या विज्ञापन की शर्तों पर सवाल नहीं उठा सकते।
  3. चयनित अभ्यर्थियों को 25 अगस्त 2026 को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके थे, फिर भी याचिकाकर्ताओं ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने रश्मि मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और रंजन कुमार बनाम बिहार राज्य में स्पष्ट किया है कि प्रभावित पक्षों को सुने बिना चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने सभी रिकॉर्डों और नजीरों का अध्ययन किया। उन्होंने अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल लोक सेवा आयोग बनाम ममता बिष्ट, और सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिपादित सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख किया।

याचिका की विचारणीयता और कानूनी आधार पर कोर्ट ने टिप्पणी की:

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“उल्लेखनीय है कि 26.02.1999 का शासनादेश, जिसके द्वारा आरक्षण की योजना लागू की गई थी, उसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। यह भी स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया जून 2026 में ही पूरी हो चुकी थी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके थे। वर्तमान याचिका अगस्त 2026 में दाखिल की गई; इसके बावजूद उन चयनित अभ्यर्थियों को, जिनके अधिकार इस याचिका में मांगी गई राहत से सीधे प्रभावित होते हैं, प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है।”

कोर्ट ने आगे कहा:

“इसके अतिरिक्त, यह विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘सौरव यादव’ मामले में पहले ही तय किया जा चुका है। इन तथ्यों के दृष्टिगत, इस विलंबित चरण में चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।”

हाईकोर्ट का निर्णय

याचिका में कोई विधिक आधार न पाते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला:

“उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका आधारहीन है और इसे खारिज किया जाता है।”

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: योगेंद्र सिंह सोलंकी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य
वाद संख्या: रिट-ए संख्या 7914/2026
पीठ: न्यायमूर्ति राजीव सिंह
निर्णय की तिथि: 16 सितंबर 2026

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