दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसमें आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल थे।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को जेल भेज दिया, जबकि उनसे छह दिनों के लिए हिरासत में और पूछताछ करने की मांग करने वाली ईडी की अर्जी खारिज कर दी।
आवेदन का विरोध आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने किया, जिन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और ईडी के पास उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने के लिए कोई नया आधार नहीं था।
राणा ने अदालत को बताया कि मनी ट्रेल्स स्थापित नहीं हुए हैं, और अपराध की आय की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।
एफआईआर के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए खान ने मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।