श्रद्धा वाकर हत्या: दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए

अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ यहां की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है।

पूनावाला ने, हालांकि, आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की। मामला 1 जून को आगे की कार्यवाही के लिए पोस्ट किया गया है।

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दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा।

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पकड़े जाने से बचने के लिए उसने टुकड़ों को राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर बिखेर दिया।

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