दिल्ली की अदालत ने न्यूज़क्लिक की जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 60 दिन का और समय दिया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को शहर पुलिस को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए 60 और दिन का समय दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को भारत में चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए धन मिला था।

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने समाचार पोर्टल के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी 20 जनवरी तक बढ़ा दी।

VIP Membership
READ ALSO  शुतुरमुर्ग की भांति रेत में आप सिर छुपा सकते हैं, हम नहीं:-- दिल्ली हाई कोर्ट

अदालत ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर दिया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा गया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में फंड चीन से “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था।

READ ALSO  कानून द्वारा प्रदत्त सामग्री के आधार पर विवाह को मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं बढ़ाया जा सकता: सीजेआई

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए।

न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि विवाद सुलझाने के लिए समय दिया

छापेमारी के बाद स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की।

Related Articles

Latest Articles