सुप्रीम कोर्ट ने 318 करोड़ रुपये के GDR फ्रॉड में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने 318 करोड़ रुपये की ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट को गुरुवार को जमानत दे दी।

जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और अपीलकर्ता की निरंतर कारावास को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

पीठ ने कहा, ”प्रवर्तन निदेशालय की आशंका है कि अपीलकर्ता के भागने का खतरा है और जमानत पर रिहा होने पर वह देश से बाहर जा सकता है, इस पर उचित शर्तें (जमानत के लिए) लगाकर ध्यान दिया जाना चाहिए।”

READ ALSO  1 जुलाई से पायलट ड्यूटी के नए मानदंडों का क्रमिक क्रियान्वयन: DGCA ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

शीर्ष अदालत ने संजय रघुनाथ अग्रवाल को पीएमएलए, नामपल्ली, हैदराबाद के तहत महानगर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया।

पीठ ने अग्रवाल को निर्देश दिया कि वह विशेष अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कर दें और ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत सुनवाई के लिए पोस्ट किए जाने पर नियमित रूप से उसके सामने पेश हों।

अग्रवाल के खिलाफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग कंपनी फार्मेक्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

READ ALSO  कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

फर्मेक्स ने 318 करोड़ रुपये की वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर) जुटाने में आरोपियों की सेवाएं ली थीं।
जीडीआर एक बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला एक परक्राम्य प्रमाणपत्र है। प्रमाणपत्र एक स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है।

शिकायत में कहा गया है कि हालांकि आरोपी ने 318 करोड़ रुपये जुटाए, लेकिन उसने केवल 2.20 करोड़ रुपये ही फार्मेक्स को ट्रांसफर किए। संबंधित बैंक से पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता कंपनी को पता चला कि आरोपी ने गिरवी रखे गए दस्तावेजों की मदद से फर्जी हस्ताक्षर कर शेष राशि का गबन किया है.

READ ALSO  बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों पर हॉकरों की भीड़ पर चिंता जताई
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles