न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख चक्रवर्ती ने जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया, संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस मांगा

न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है, जिसमें आरोप है कि समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे मिले थे, उनके वकील ने कहा।

न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने भी मामले में पुलिस द्वारा जब्त किए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिहाई के लिए अदालत का रुख किया।

READ ALSO  महिलाओं को उनके पहनावे से आंकना 'महिला विरोधी पूर्वाग्रह' को दर्शाता है: केरल हाईकोर्ट"

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 नवंबर तक और पुरकायस्थ द्वारा दायर आवेदन पर जवाब देने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया।

Video thumbnail

आवेदन 25 अक्टूबर को दायर किए गए थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया।

READ ALSO  सहानुभूति कानून की जगह नहीं ले सकती- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना किसी गलती के याचिकाकर्ताओं को पीजी सीटों से वंचित करने के लिए राज्य पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles