एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने एक लाइसेंस प्राप्त शेयर ब्रोकर, जितेन्द्र कुमार केशवानी के खिलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि शेयर बाज़ार में गबन के मामलों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम को प्राथमिकता दी जाती है।
