यौन उत्पीड़न मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किए

एक जूनियर महिला कोच द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की देखरेख में अदालती कार्यवाही ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को चिह्नित किया, जिसने पिछले साल से काफी ध्यान आकर्षित किया है।

अदालत ने सिंह द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया, यह दर्शाता है कि मुकदमा भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आगे बढ़ेगा। शिकायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल के अनुसार, आरोपों में धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 बी (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 506 (आपराधिक धमकी), और धारा 509 (किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) शामिल हैं।

READ ALSO  आधुनिक समाज में महिलाएं बलात्कार कानून का एक हथियार की तरह दुरुपयोग कर रही हैं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

इसके अलावा, अदालत ने आरोपों में धारा 376 (बलात्कार) को शामिल करने की शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

Play button

आरोप एक जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा रिपोर्ट की गई घटना से उत्पन्न हुए हैं, जिसने भाजपा नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर, 2022 को सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। शिकायत के समय, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पहली बार विधायक बने सिंह मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

Also Read

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी

सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। आगामी मुकदमे में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित सबूतों और गवाही की आगे जांच की जाएगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles