सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी बनाने से किया इनकार; नए सिरे से एक साल के कार्यकाल की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने से इनकार कर दिया है, इसके बजाय उन्हें नए सिरे से एक साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा 29 अप्रैल, 2024 को इन न्यायाधीशों को स्थायी बनाने की सर्वसम्मत सिफारिश के बावजूद आया है।

इस निर्णय से प्रभावित होने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी, न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन, न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास, न्यायमूर्ति उदय कुमार, न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य, न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी, न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी हैं।

विशेष रूप से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सिफारिश पर अपने विचार नहीं दिए। प्रक्रिया के अनुसार, उनकी चुप्पी को इस तरह से समझा गया कि उनके पास प्रस्ताव में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का निर्णय गहन मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित था। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के मामलों से परिचित सहकर्मियों से परामर्श करना, दो न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट समिति द्वारा न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन करना और प्रासंगिक सामग्रियों की जांच करना शामिल था।

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मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई द्वारा हस्ताक्षरित कॉलेजियम के प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि इन अतिरिक्त न्यायाधीशों को 31 अगस्त, 2024 से शुरू होने वाले एक साल के नए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाए।

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