हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि, आपराधिक मामले में क्लोजर रिपोर्ट लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ प्रथम प्रतिवादी/क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बैंगलोर द्वारा जारी किए गए संचार पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उसने परमादेश
