आरक्षण योग्यता आधारित पदोन्नति में बदलाव नहीं कर सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने योग्य उम्मीदवार को पदोन्नति देने का आदेश दिया

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नायब तहसीलदार के पद के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में अनियमितताओं को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने अपीलकर्ता रूपेश गुरुदीवान (2024 का डब्ल्यूए नंबर 41) के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें उनकी नियुक्ति पूर्वव्यापी प्रभाव से करने और सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 2014 में सी.जी. जूनियर प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम, 1980 के तहत शुरू की गई पदोन्नति प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ। अपीलकर्ता रूपेश गुरुदीवान ने महिलाओं और विकलांग श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के आधार पर उम्मीदवारों के चयन और पदोन्नति को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के आरक्षण मूल विज्ञापन में निर्धारित नहीं थे या पदोन्नति नियमों के तहत लागू नहीं थे।

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12 अनारक्षित पदों के लिए मेरिट सूची में 10वां स्थान प्राप्त करने के बावजूद, गुरुदीवान को इन आरक्षणों के तहत कथित रूप से पदोन्नत उम्मीदवारों के पक्ष में दरकिनार कर दिया गया, जिनमें प्रियंका देवांगन, ममता टावरी और संध्या नामदेव शामिल हैं। अपीलकर्ता के अन्याय के दावे चयन के बीच में क्षैतिज आरक्षण नियमों की कथित शुरूआत पर आधारित थे, जिसे उन्होंने मनमाना और भेदभावपूर्ण माना।

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कानूनी मुद्दे और तर्क

पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण का अनुप्रयोग:

गुरुदीवान के वकील, श्री प्रतीक शर्मा ने तर्क दिया कि महिलाओं और विकलांग उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण केवल सीधी भर्ती में लागू होता है, पदोन्नति में नहीं। उन्होंने कहा कि यह पी. मोहनन पिल्लई बनाम केरल राज्य (2007) और प्रकाश चंद मीना बनाम राजस्थान राज्य (2015) सहित सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों द्वारा समर्थित है।

मेरिट बाईपास और रिक्त पद:

अपीलकर्ता ने दावा किया कि अनारक्षित पदों के लिए मेरिट में अगले स्थान पर होने के बावजूद, उसे पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। श्री संघर्ष पांडे द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य सरकार ने प्रतिवाद किया कि नियुक्तियां नियमों और योग्यता के अनुसार की गई थीं, जिसमें एक नीलकंठ को मेरिट सूची में शामिल किया गया था। हालांकि, न्यायालय ने रिक्त पदों के संबंध में विसंगतियों और गुरुदीवान की नियुक्ति न किए जाने के औचित्य को उचित ठहराने में राज्य की असमर्थता को नोट किया।

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प्रक्रिया के बीच में चयन मानदंड में परिवर्तन:

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण नियमों में बदलाव किया गया, जो निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायालय ने माना कि इस पदोन्नति प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण के आवेदन में वैधानिक समर्थन का अभाव था। निर्णय का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा:

“प्रक्रिया के बीच में चयन प्रक्रिया के नियमों के खेल को नहीं बदला जा सकता है। कानून द्वारा निर्धारित नहीं किए गए आरक्षणों को लागू करके योग्यता को कम नहीं किया जा सकता है।”

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा:

“प्रतिवादी राज्य यह औचित्य सिद्ध करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता, जो मेरिट सूची में अगले स्थान पर था, को रिक्त पदों के बावजूद नियुक्त क्यों नहीं किया गया।”

खंडपीठ ने गुरुदीवान की रिट याचिका को एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया और 24 जून, 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नायब तहसीलदार के पद पर उनकी नियुक्ति का आदेश दिया। न्यायालय ने उनकी औपचारिक नियुक्ति तक उन्हें नाममात्र वित्तीय लाभ प्रदान किए।

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मुख्य टिप्पणियाँ

निर्णय में पदोन्नति प्रक्रियाओं में योग्यता की पवित्रता पर जोर दिया गया और आरक्षण नीतियों के मनमाने ढंग से लागू किए जाने की आलोचना की गई।

न्यायालय ने रिक्त पदों के अनुचित संचालन और योग्यता-आधारित पदोन्नति से अस्पष्ट विचलन सहित प्रक्रियागत खामियों को उजागर किया।

शामिल पक्ष

अपीलकर्ता: रूपेश गुरुदीवान, अधिवक्ता प्रतीक शर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य, सरकारी अधिवक्ता संघर्ष पांडे द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया; छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल; पदोन्नत उम्मीदवार प्रियंका देवांगन, ममता टावरी और संध्या नामदेव, अधिवक्ता सी. जयंत के. राव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

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