छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” मानते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि वादी
