भर्ती शुरू होने के बाद नियमों में अनुमति के बिना पात्रता मानदंडों को बीच में बदला नहीं जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

सार्वजनिक भर्ती में प्रशासनिक विवेक की सीमाओं को परिभाषित करते हुए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंडों (Eligibility Criteria) को बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि मौजूदा नियम या विज्ञापन स्पष्ट रूप से ऐसे बदलाव की अनुमति न दें।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि भले ही नियमों के तहत ऐसा बदलाव स्वीकार्य हो, फिर भी उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और मनमानेपन (Non-arbitrariness) की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने रवि तिवारी द्वारा दायर एक रिट अपील को स्वीकार कर लिया और उन कई सब इंजीनियर्स (सिविल) की नियुक्तियों को रद्द कर दिया, जिन्हें निर्धारित कट-ऑफ तारीख के बाद अपनी शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बावजूद नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने इन नियुक्तियों के खिलाफ अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) की रिट जारी की और उनकी नियुक्तियों को शुरू से ही शून्य (void ab initio) घोषित कर दिया, भले ही उन्होंने 14 साल की सेवा पूरी कर ली हो।

कानूनी सिद्धांत: “खेल के नियमों” को बीच में बदला नहीं जा सकता

कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंडों में ढील देने के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले के ‘हेड-नोट’ का हवाला देते हुए टिप्पणी की:

“भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय अधिसूचित चयन सूची में स्थान पाने के लिए पात्रता मानदंडों को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन (जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो) इसकी अनुमति न दे।”

बेंच ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्देश वैधानिक नियमों (Statutory Rules) को ओवरराइड करने या मनमानेपन को बढ़ावा देने के लिए रिक्तियों को नहीं भर सकते।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 23 फरवरी, 2011 को सब इंजीनियर (सिविल) के 275 पदों के लिए जारी विज्ञापन से संबंधित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च, 2011 थी। विज्ञापन में सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता अनिवार्य की गई थी।

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हालांकि, चयन प्रक्रिया के दौरान, विभाग ने 17 नवंबर, 2011 को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर विचार करने की अनुमति दी गई। नतीजतन, कई ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया जिन्होंने 23 मार्च, 2011 की कट-ऑफ तारीख के बाद अपनी योग्यता हासिल की थी।

अपीलकर्ता रवि तिवारी ने इन नियुक्तियों को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि 89 उम्मीदवार कट-ऑफ तारीख पर अपात्र थे। राज्य द्वारा गठित तीन समितियों ने भी इन उम्मीदवारों को अपात्र पाया था, फिर भी उन्हें हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

कोर्ट के समक्ष दलीलें

अपीलकर्ता का पक्ष: अपीलकर्ता के वकील श्री शाल्विक तिवारी ने तर्क दिया कि ये नियुक्तियां वैधानिक भर्ती नियमों का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा कि पात्रता का निर्णय विज्ञापन में निर्धारित कट-ऑफ तारीख के अनुसार किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने का बाद का प्रशासनिक निर्णय नियमों को बीच में बदलने के समान है, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

राज्य और प्रतिवादियों का पक्ष: डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री पी.के. भादुड़ी और निजी प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि विभाग ने रिक्तियों को भरने के लिए अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को भाग लेने की अनुमति देने का एक “सचेत नीतिगत निर्णय” लिया था। उन्होंने दलील दी कि चूंकि उम्मीदवारों ने अपनी नियुक्ति से पहले योग्यता हासिल कर ली थी और बिना किसी धोखाधड़ी के लगभग 14 वर्षों तक सेवा की है, इसलिए उनकी नियुक्तियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

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कोर्ट का विश्लेषण

1. बीच में पात्रता मानदंड बदलने पर: कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि शुरुआत में अधिसूचित पात्रता मानदंडों को बीच में नहीं बदला जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाया कि 1999 के भर्ती नियम कार्यपालिका को प्रशासनिक नोटों के माध्यम से आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में ढील देने का अधिकार नहीं देते हैं।

“पात्रता मानदंडों को कमजोर करने की अनुमति देने वाले प्रशासनिक निर्देश वैधानिक नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी बदलाव को अनुच्छेद 14 के तहत गैर-मनमानेपन की कसौटी को पूरा करना होगा,” कोर्ट ने नोट किया।

2. कट-ऑफ तारीख की पवित्रता: साक्षी अर्हा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट का हवाला देते हुए, बेंच ने दोहराया कि यदि नियम मौन हैं, तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ही पात्रता के लिए निर्णायक तिथि होती है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पात्रता का निर्धारण चयन या नियुक्ति की तारीख पर किया जा सकता है।

3. लोकस स्टैंडाई और जनहित: कोर्ट ने अपीलकर्ता के लोकस स्टैंडाई (सुने जाने के अधिकार) के संबंध में प्रतिवादियों की आपत्ति को खारिज कर दिया। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी ऑफ ओडिशा बनाम धोबेई साहू का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) की रिट में, कोर्ट सार्वजनिक कार्यालय के अवैध कब्जे को रोकने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

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“एक बार पात्रता की कमी स्थापित हो जाने के बाद, कोर्ट हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है, चाहे पदधारी द्वारा दी गई सेवा की अवधि कुछ भी हो।”

4. सेवा की लंबाई अवैधता का इलाज नहीं: प्रतिवादियों के 14 साल के कार्यकाल को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने अमृत यादव बनाम झारखंड राज्य पर भरोसा किया और कहा कि “सेवा की लंबाई, पुष्टि (confirmation), या धोखाधड़ी की अनुपस्थिति एक अवैध नियुक्ति को पवित्र नहीं कर सकती।”

फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिट अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया:

  • नियुक्तियां रद्द: उन निजी प्रतिवादियों की नियुक्तियां अवैध और शून्य (void ab initio) घोषित की गईं, जिन्होंने कट-ऑफ तारीख (23 मार्च, 2011) के बाद अपनी योग्यता हासिल की थी। उनके खिलाफ अधिकार पृच्छा की रिट जारी की गई।
  • अपवाद: कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 55 (वर्षा दुबे) और प्रतिवादी संख्या 64 (अभिषेक भारद्वाज) की नियुक्तियों को बरकरार रखा, क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तारीख से पहले अपनी डिग्री हासिल कर ली थी।
  • कोई वसूली नहीं: राज्य की गलती के कारण अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति से हुई “अनुचित कठिनाई” को पहचानते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि हटाए गए कर्मचारियों से पहले ही भुगतान किए गए वेतन या बकाया की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

केस डिटेल्स

  • केस टाइटल: रवि तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य
  • केस नंबर: WA No. 661 of 2025
  • कोरम: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल

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