सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को एक और अतरिक्त मौका मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग एंव केंद्र सरकार ने यूटर्न लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहमति जताई है।
हालांकि यह रियायत उन अभ्यर्थियों के लिए है। जिन्होंने बीते वर्ष अक्टूबर में आयोजित परीक्षा में अंतिम प्रयास किया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर जी अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि यह वन टाइम रियायत है और साल 2021 की परीक्षा तक सीमित होगी।
Also Read
इससे पूर्व अतिरिक्त मौका देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट में दाखिल याचिका में उल्लेख है कि कोरोना महामारी के कारण कई छात्र परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए।