गंतव्य जगह पर पार्सल नहीं पंहुचा, कार्गो कंपनी पर 25 हजार रुपए हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय ने गंतव्य जगह पर साडी के पार्सल के नहीं पहुंचने व इसके गुम होने को सेवादोष करार देते हुए विजय एंड कार्गो टूर एंड ट्रेवल्स, जयपुर व उसके प्रबंधक डीएस पूनिया पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं आयोग ने पार्सल की राशि 9,450 रुपए भी परिवादी को परिवाद दायर करने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने यह आदेश नागर मल शर्मा के परिवाद पर दिया।

परिवाद में कहा गया कि 9 मार्च 2022 को परिवादी ने उमर टेक्सटाइल्स से 9,450 रुपए की साडी खरीदी और उसे पानीपत पहुंचाने के लिए विपक्षी कार्गो के जरिए बुक कराया। कई दिनों तक पार्सल नहीं पहुंचा तो उसने विपक्षी से बातचीत की, लेकिन वह टालमटोल करता रहा।

 परिवादी ने पार्सल वापस मांगा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उसके साथ अभ्रदता की। इसे उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए पार्सल की राशि हर्जाने सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। आयोग ने विपक्षी को नोटिस दिया, लेकिन ना तो उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। जिस पर आयोग ने दस्तावेज व साक्ष्यों पर विपक्षी कार्गो कंपनी को पार्सल की राशि लौटाने का निर्देश देते हुए उस पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

Play button
READ ALSO  आवारा कुत्तों ने लखनऊ में भाई-बहन पर किया हमला, भाई की हुई मौत- इलाहाबाद हाई कोर्ट  ने लिया स्वत: संज्ञान कहा ये दर्दनाक है
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles