अंशकालिक शिक्षक के रूप में आधी सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अंशकालिक शिक्षक के रूप में की गई सेवा को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। यह फैसला राजेंद्र विश्वनाथ मून बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (रिट याचिका संख्या 1603/2020) के मामले में आया है, जिसे न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू. साम्ब्रे और न्यायमूर्ति वृषाली वी. जोशी की पीठ ने 13 दिसंबर, 2024 को सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, राजेंद्र विश्वनाथ मून, उम्र 53 वर्ष, चंद्रपुर में आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल के प्रबंधन के तहत श्री शिवाजी कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय, राजुरा में अंशकालिक जूनियर कॉलेज शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनकी अंशकालिक सेवा 20 जुलाई, 1999 से 1 जुलाई, 2007 तक थी, जिसके बाद उन्हें पूर्णकालिक व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था।

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श्री मून की शिकायत राज्य सरकार के उस निर्णय से उपजी है जिसमें पेंशन लाभ की गणना करते समय उनकी अंशकालिक सेवा को शामिल नहीं किया गया था। वे 30 जून, 2024 को सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने तर्क दिया कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के तहत उनकी अंशकालिक सेवा का आधा हिस्सा उनकी पूर्णकालिक सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे वे पुरानी योजना के तहत पेंशन के लिए योग्य हो जाएं।

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शामिल कानूनी मुद्दे

1. क्या पूर्णकालिक नियुक्ति से पहले की गई अंशकालिक सेवा पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए योग्य है।

2. 31 अक्टूबर, 2005 के सरकारी संकल्प के माध्यम से शुरू की गई परिभाषित अंशदायी पेंशन (डीसीपी) योजना की प्रयोज्यता, इसकी शुरूआत से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर।

सहायक सरकारी वकील श्री एन.एस. राव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की अंशकालिक सेवा अस्थायी थी और विचार के योग्य नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि 2005-2006 से 2006-2007 तक सेवा में ब्रेक के कारण श्री मून का दावा अयोग्य हो गया।

याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बी.जी. कुलकर्णी ने किया, ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी अंशकालिक सेवा निरंतर थी और डीसीपी योजना उन पर लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी नियुक्ति 1999 में हुई थी, जो कि इसकी शुरूआत से काफी पहले की बात है।

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न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायालय ने तथ्यों और उदाहरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसने माना कि पेंशन संबंधी गणना के लिए अंशकालिक सेवा का आधा हिस्सा पूर्णकालिक सेवा के साथ गिना जाना चाहिए।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियों में शामिल हैं:

“पेंशन लाभ के हकदार होने के उद्देश्य से किसी कर्मचारी द्वारा की गई अंशकालिक सेवा को उस अवधि के अतिरिक्त सेवा के आधे हिस्से तक ध्यान में रखना होगा, जिस अवधि में उसने पूर्णकालिक आधार पर काम किया है।”

न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों, विशेष रूप से मुकुंद बापूराव धाडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) और शालिनी आसाराम अक्करबोटे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) के मामले पर भरोसा किया, जिसमें स्थापित किया गया था कि अंशकालिक सेवा को पेंशन लाभ के लिए आंशिक रूप से गिना जाना चाहिए।

डीसीपी योजना की प्रयोज्यता को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की:

“डीसीपी योजना 1 नवंबर, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होती है। याचिकाकर्ता के मामले में, उनकी नियुक्ति 1999 में हुई थी, और इसलिए, डीसीपी योजना उन पर लागू नहीं होती।”

निष्कर्ष

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि:

– 20 जुलाई, 1999 से 1 जुलाई, 2007 तक की गई सेवा का आधा हिस्सा अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जाए।

– याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के तहत पेंशन लाभ प्रदान करें।

मामले का विवरण

– मामला संख्या: रिट याचिका संख्या 1603/2020

– पीठ: न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू. साम्ब्रे और न्यायमूर्ति वृषाली वी. जोशी

– याचिकाकर्ता: राजेंद्र विश्वनाथ मून

– प्रतिवादी: महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशक, शिक्षा उप निदेशक, आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल और श्री शिवाजी कॉलेज।

– याचिकाकर्ता के वकील: श्री बी.जी. कुलकर्णी

– प्रतिवादियों के वकील: श्री एन.एस. राव (राज्य सरकार), सुश्री कीर्ति सतपुते (कॉलेज प्रबंधन)

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