कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि संपत्ति खरीदार द्वारा किराएदार से परिसर खाली करने का अनुरोध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) द्वारा 16 दिसंबर, 2024 को सुदीप पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (सीआरआर 128/2023) के मामले में दिए
