बॉम्बे हाई कोर्ट ने संवैधानिक आधार पर महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को 24 अगस्त और भविष्य की किसी भी तारीख को होने वाले महाराष्ट्र बंद को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए एक आदेश जारी किया। यह निर्णय विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन द्वारा बुलाए गए बंद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में आया है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं।

बंद का आयोजन शुरू में ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न का विरोध करने के लिए किया गया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने जुलाई 2004 के हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बंद के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें बंद या हड़ताल को असंवैधानिक कृत्य माना गया था।

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अपने फैसले में, न्यायाधीशों ने दोहराया कि इस तरह के बंद का आयोजन करने वाले किसी भी राजनीतिक दल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बंद के कारण होने वाले किसी भी जान, संपत्ति या आजीविका के नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को इस सिद्धांत को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा, “हम राज्य सरकार और उसके सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक और सभी जिला कलेक्टरों सहित 2004 के फैसले में निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करें।”

महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मानव जीवन या संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति या व्यवधान को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और इस बात पर जोर दिया कि सभी को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।

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न्यायालय ने सरकार द्वारा उठाए गए निवारक उपायों के बारे में भी पूछताछ की। सराफ ने बताया कि कुछ व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सुभाष झा और गुणरतन सदावर्ते ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने का अधिकार नहीं है और हाईकोर्ट के पास हस्तक्षेप करने का पर्याप्त अधिकार है।

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