तमिलनाडु कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है

अदालत ने शुक्रवार को मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड 6 नवंबर तक बढ़ा दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सेंथिल बालाजी को पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने उनकी न्यायिक हिरासत 6 नवंबर तक बढ़ा दी।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पिछली अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान परिवहन मंत्री थे।

Video thumbnail

गिरफ्तारी के बाद, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी बाईपास सर्जरी की गई। बाद में, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और यहां पुझल जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट द्वारा समय-समय पर उसकी रिमांड बढ़ाई जा रही है।

READ ALSO  बिजली विभाग के अधिकारियों पर CJM द्वारा झूठी FIR दर्ज कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख़्त, कहा ये जज बनने लायक़ नहीं, अपनी कुर्सी को नीलाम कर दिया

इस बीच, ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत याचिकाएं प्रधान सत्र न्यायालय द्वारा दो बार खारिज कर दी गई थीं।

Related Articles

Latest Articles