बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण बढ़ाने के मार्च 1994 के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने बुधवार को सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने
