मुंबई की अदालत ने बूटलेगिंग मामले में ‘सट्टेबाज’ अनिल जयसिंघानी की ट्रांजिट रिमांड मध्य प्रदेश पुलिस को दी

मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज अवैध शराब के मामले में ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से रिश्वत मांगने और रंगदारी मांगने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से जयसिंघानी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एमपी पुलिस ने प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दर्ज मामले के संबंध में उसका ट्रांजिट रिमांड आवश्यक था।

इस बीच, अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा शनिवार को अमृता फडणवीस द्वारा दायर मामले में जयसिंघानी की जमानत पर आदेश पारित करने की उम्मीद है। कथित सट्टेबाज की बेटी, अनीक्षा जयसिंघानी, जो इस मामले में एक आरोपी भी है, फिलहाल जमानत पर बाहर है।

उपमुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

उन पर आईपीसी की धाराओं के तहत साजिश और जबरन वसूली और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Related Articles

Latest Articles