लोकसभा चुनाव के दौरान विज्ञापनों पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट  के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें एकल-न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा गया था, जिसमें पार्टी को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था।

मामले का उल्लेख करने वाले वकील सौरभ मिश्रा ने पीठ को सूचित किया किहाईकोर्ट  की एक खंडपीठ ने 22 मई को आदेश पारित किया।

“आप अगली अवकाश पीठ का रुख क्यों नहीं करते?” सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा.

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मिश्रा ने पीठ से अनुरोध किया, “कृपया इसे सोमवार (27 मई) को दें।”

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पीठ ने जवाब दिया, ”हम देखेंगे।”

22 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट  की एक खंडपीठ ने मामले में एकल-न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि “लक्ष्मण रेखा” का पालन किया जाना चाहिए, खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए।

खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 20 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि भाजपा एकल न्यायाधीश से आदेश की समीक्षा या उसे वापस लेने की मांग कर सकती है।

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भाजपा ने यह दलील देते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी कि एकल न्यायाधीश ने उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया। पार्टी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि संविधान चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवादों को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग को उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में नामित करता है।

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हाईकोर्ट ने 20 मई को एक निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें भाजपा को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के समापन तक 4 जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया गया।

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