मेहुल चोकसी का दावा, ‘नियंत्रण से परे कारणों’ ने उनकी भारत वापसी को रोका; भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने से इनकार

करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में फंसे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने “भगोड़ा आर्थिक अपराधी” करार दिए जाने के खिलाफ दलील देते हुए एक विशेष अदालत में कहा है कि उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों ने उन्हें भारत लौटने से रोक दिया है। विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर याचिका में चोकसी ने अपने पासपोर्ट के निलंबन और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच फाइलों से संबंधित दस्तावेजों को तलब करने की मांग की।

चोकसी, जो खुद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ईडी के आवेदन पर कार्यवाही का सामना कर रहा है, ने जोर देकर कहा कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह वापस लौटने से इनकार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत वापस आने में उनकी असमर्थता भारतीय अधिकारियों द्वारा उनके पासपोर्ट को निलंबित किए जाने के कारण है।

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आवेदन में कहा गया है, “यह वर्तमान आवेदक का विशिष्ट मामला है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए न तो भारत छोड़ा है और न ही वह आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए भारत लौटने से इनकार कर रहा है, लेकिन अपने नियंत्रण से परे कारणों से वापस लौटने में असमर्थ है। “

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इसके अलावा, याचिका में अदालत से यह सुनिश्चित करने के लिए ईडी की जांच फ़ाइल की समीक्षा करने की मांग की गई है कि क्या कोई सबूत है जो यह दर्शाता है कि चोकसी को आसन्न बैंक धोखाधड़ी जांच के बारे में पता था, जो यह सुझाव दे सकता है कि वह कानूनी परिणामों से बचने के लिए देश से भाग गया है।

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मेहुल चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में ₹13,400 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले में केंद्रीय व्यक्ति हैं, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों ने मामले में उनकी भूमिका की मांग की है।

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