बिना किसी सूचना के रेलवे द्वारा आरक्षण रद्द करने पर उपभोक्ता फोरम ने एक यात्री को 25 हजार रुपये का मुआवजा दिलवाया

जिला उपभोक्ता निवारण आयोग (नागपुर) ने हाल ही में एक महिला को 25000 रुपये का मुआवज़ा दिलवाया, क्योंकि रेलवे अधिकारी उसे यह सूचित करने में विफल रहे कि उसका टिकर रद्द कर दिया गया था क्योंकि आरक्षण अवैध रूप से एक बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया था। मौजूदा मामले में, शिकायतकर्ता ने 14 फरवरी, 2020

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