बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं, लॉ कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, “कैबिनेट ने राज्य न्यायिक सेवा, 1951 के दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित कानून संस्थानों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति मिल गई।”

उन्होंने कहा कि विवरण के साथ एक अधिसूचना जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

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सिद्धार्थ ने कहा, राज्य कैबिनेट ने राज्य में 100 पशु अस्पतालों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा, “राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 100 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे। साथ ही इन सभी अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र भी होंगे। इसके लिए 17 जिलों में 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।”

सिद्धार्थ ने कहा, राज्य कैबिनेट ने उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित मामलों को संभालने के लिए क्लर्कों के 30 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है।

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